मध्य प्रदेशराज्य

4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले नाना को 20 साल की सजा  : कोर्ट का बड़ा फैसला

रीवा lमऊगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट की अदालत ने एक 62 वर्षीय आरोपी नाना को 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।”

“यह सनसनीखेज मामला मऊगंज थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में एक 62 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही रिश्ते की 4 साल की नातिन के साथ दरिंदगी की। मासूम के रोने की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे में पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।”

“पूरे मामले की गहन विवेचना के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट की अदालत में चली और 26 मई की शाम करीब 4 बजे कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।”

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