मध्य प्रदेशराज्य

रेलवे में टीटीई की नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये ऐंठने वाले आरोपी गिरफ्तार

गाडरवारा यशभारत। स्थानीय बीजासेन वार्ड निवासी इसरार अहमद को रेलवे में टीटीई की नौकरी दिलाने के नाम पर भोपाल निवासी आरोपी पंकज यादव उर्फ फौजी यादव तथा सपना जाटव ने छल पूर्वक एक लाख अठहत्तर हजार रुपए पेटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी पूर्वक डलवा लिए। आवेदक द्वारा 24 जुलाई 24 को इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को की गई थी। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर से गाडरवारा थाने में 26 जुलाई 2024 को प्राप्त हो गई थी।

करीब 1 साल चली जांच के बाद गाडरवारा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 चार तथा 3 पांच के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी ब्यावरा में एक अन्य ठगी के मामले में गिरफ्तार हो चुके है,। गाडरवारा पुलिस दोनों को कोर्ट की अनुमति से पूछताछ के लिए अपने साथ गाडरवारा लेकर आई है। आवेदक इसरार अहमद उम्र 21 वर्ष ने पुलिस को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। जिस पर भोपाल के पंकज उर्फ फौजी यादव द्वारा मैसेज किया गया था और नौकरी में बारे में बताया कि सीईडीएमएपी कंपनी में टीटीई नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा रिज्यूम भी लिया था और अग्रिम राशि पांच हजार रुपए दस्तावेज के डालने को कहा था। जिस पर आवेदक ने पंकज के बताएं अनुसार कंपनी की एचआर सपना से संपर्क करने के लिए कहा गया था। संपर्क करने पर आरोपी मैडम ने कहा कि पंकज के माध्यम से जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा।

इस विश्वास के कारण 25 जून 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भोपाल शाखा के खाता में 10 हजार रुपए, 28 जून 2024 को फिर 10 हजार रुपए, 30 जून को 3 हजार रुपए, 1 जुलाई 2024 को 10 हजार रुपए, 2 जुलाई 2024 को 5 हजार रुपए डलवाये गए। इसके उपरांत 29 जून को ईमेल आईडी पर फर्जी जॉइनिंग लेटर भेजने के पश्चात बताया गया कि 40 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन तथा बोनस एवं अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके बाद 9 जुलाई 24 को 30 हजार रुपए, पुन: उसी दिनांक को 30 हजार रुपए, 11 जुलाई 2024 को 20-20 हजार रुपए की राशि डलवाई गई। 12 जुलाई 24 को 20 हजार रुपए, 13 जुलाई 24 को 20 हजार की राशि खाते में डलवाई गई। इस प्रकार कुल 1 लाख 78 हजार रुपए खाते में डलवा लिए गए थे। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। आवेदक द्वारा पंकज तथा सपना से संपर्क करने का प्रयास किया किंतु उनसे संपर्क नहीं हुआ। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को 22 जुलाई 2024 को दिए गए आवेदन की करीब 1 साल जांच करने के उपरांत विगत दिनों भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 चार तथा 3 पांच के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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