राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद; डुमना एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थलों के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, गुब्बारे और पतंगबाजी पर लगा प्रतिबंध

जबलपुर यश भारत । महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगामी 20 और 21 जून को होने वाले जबलपुर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए शहर में सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने एक बड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।
इन क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध:
जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति के प्रवास से जुड़े प्रमुख स्थलों और उनके आवागमन मार्गों को पूरी तरह ‘नो फ्लाई ज़ोन’ में तब्दील कर दिया गया है। निम्नलिखित स्थानों के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), गैस वाले गुब्बारे और पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है:
डुमना विमानतल (एयरपोर्ट)
गेरिसन ग्राउंड
सर्किट हाउस क्रमांक-एक
एमईएस (MES) रेस्ट हाउस
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर
राष्ट्रपति का निर्धारित आवागमन मार्ग (VVIP रूट)
उल्लंघन करने पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई:
प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे शहर में लागू कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया या प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन, पतंग या गुब्बारे उड़ाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति के इस दो दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस बल द्वारा लगातार रिहर्सल की जा रही है और चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है।







