पति-पत्नी ने निकले जालसाज, 40 लाख रूपए हड़पे, जमीन का मालिकाना हक देने में आनकानी
कोतवाली पुलिस ने दोनों के विरूद्ध धोखाधडी का प्रकरण दर्ज किया

जबलपुर, यशभारत। कोतवाली थाने में पति-पत्नि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पति-पत्नी ने जमीन देने के नाम पर एक व्यक्ति से 40 लाख रूपए हड़प लिए अब जमीन का मालिकाना हक देने की बात आई तो दोनों के द्वारा इंकार किया जा रहा है।
थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता ने बताया कि बेनीप्रसाद सोलंकी उम्र 45 वर्ष निवासी उपरैनगंज राजेन्द प्रसाद वार्ड कोतवाली ने लिखित शिकायत की कि सोमेश कुमार तिवारी जो कि म.न. 6 गली नं. 1 आकाश बिहार कालोनी विजय नगर के पास निवास करता है उससे पूर्व से परिचित है। वर्ष 2018 में सोमेश कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि उसकी एक भूमि मौजा पनागर प.ह.नं. 8/19 रा.नि.म. पनागर तहसील व जिला जबलपुर के खसरा नं. 1394/1 एवं 1394/2 का रकवा 0.400 हेक्टेयर है जो उसकी पत्नी निधि तिवारी के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि का विक्रय करना चाहता हूँ। तब उसनेे उक्त भूमि को देख कर सोमेश कुमार तिवारी से विक्रय करने की बात 40 लाख रुपये में तय हुई जिस पर उसके और सोमेश कुमार तिवारी की पत्नी निधि तिवारी के बीच उक्त भूमि को लेकर दिनाँक 21/08/2018 को एक अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ, उसने विभिन्न दिनॉकों को नगद, चैक एवं आरटीजीएस के माध्यम से 40 लाख से सोमेश कुमार तिवारी को दिये थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार रूपये दे दिये जाने पर पर भी सोमेश तिवारी एंव श्रीमति निधि तिवारी द्वारा उक्त भूमि का रजिस्ट्रेशन बैनामा उसके पक्ष में संपादित नही कराया गया और न ही उक्त भूमि का कब्जा प्रदान किया। वर्ष 2018 से लगातार सोमेश कुमार तिवारी से कहा कि अनुबंधित भूमि का कब्जा सौप दे अन्यथा दिया गया रुपया वापस कर देे किन्तु सोमेश कुमार तिवारी न ही रूपये वापस किये जा रहे है और न ही घर में मिलता है और न ही मेरे फोन उठाता है।
सोमेश कुमार तिवारी और सोमेश की पत्नी निधि तिवारी द्वारा धोखा देने के उद्देश्य से उसके साथ एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया एवं उसके 40 लाख रुपये ले कर हड़प लिये अब न जमीन ही दे रहे है और न उसकी दी हुई रकम उसे वापस क रहे है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी सोमेश तिवारी एवं निधि तिवारी के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।