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Video… रेप के आरोपी थाना प्रभारी संदीप आयाची की जमानत याचिका निरस्त: जिला कोर्ट ने कहा गंभीर कृत्य है जमानत नहीं दी जा सकती है

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जबलपुर, यशभारत। रेप के आरोप में जेल में बंद थाना प्रभारी संदीप आयाची की जमानत याचिका को जिला कोर्ट ने निरस्त करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है इसमें जमानत देना उचित नहीं होगा। जिला न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किया आरोपी की ओर से सिध्दार्थं दत्त ने अपना तर्कं रखा। आपत्तिकर्तां पीडि़ता की ओर से आलोक तिवारी अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कहा कि आरोपी को जमानत मिली तो वह पीडि़ता और उसके परिवार को प्रलोभन देकर मामले को बदल सकते हैं। शासकीय अधिवक्ता के विरोध के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा ज़मानत आवेदन निरस्त करते हुये तर्क दिये की आरोपी एक पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा ऐसा गंभीर कृत्य किया गया है एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ज़मानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

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