आठ साल पहले रद्द हुआ लाइसेंस, फिर भी चल रही थी शस्त्र दुकान

आठ साल पहले रद्द हुआ लाइसेंस, फिर भी चल रही थी शस्त्र दुकान
भोपाल यशभारत: कलेक्टर के आदेश के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने भोपाल टॉकीज, सोफिया कॉलेज रोड पर संचालित शास्त्र दुकान शाह आर्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि दुकान बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी और कई अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं।
जांच में यह सामने आया कि इस शास्त्र दुकान का लाइसेंस 2017 में ही रद्द हो चुका था, फिर भी दुकान लगातार संचालन में रही। शाह आर्मर्स शस्त्र और संबंधित उपकरणों की बिक्री करती थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा था और नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
पुलिस ने लिया संचालक को रिमांड पर
शाहजहानाबाद पुलिस ने दुकान संचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और एक दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रिमांड के दौरान दुकान की सभी गतिविधियों, रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच की जाएगी।
साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि लाइसेंस रद्द होने के बावजूद दुकान संचालन क्यों जारी रहा और कौन इसके पीछे शामिल था। अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि क्या संचालक ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया या किसी दबाव में काम कर रहा था।
सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
जांच में यह भी सामने आया कि दुकान में शस्त्र और हथियारों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित नहीं किया गया था। सुरक्षा उपायों की कमी के कारण आग लगने या चोरी की स्थिति में खतरा बढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि शस्त्र और हथियारों की दुकानों पर सख्त नियम लागू होते हैं और बिना वैध लाइसेंस संचालन अपराध माना जाता है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी गैरकानूनी शस्त्र या हथियार की बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें।







