आगा चौक के यहूदी कब्रिस्तान पर भू-माफिया की नजर, न्यायालय के आदेश की अवमानना
न्यायालय ने स्थगन आवेदन को किया निरस्त

जबलपुर,यश भारत। आगा चौक के पास स्थित यहूदी (इजराइली) कब्रिस्तान, जो 1937 से अस्तित्व में है और खसरा नं. 407 (2) पर 5000 वर्ग फीट में फैला है, पर अवैध कब्जे और तोड़-फोड़ का प्रयास किया जा रहा है। कब्रिस्तान की वाउंडरी वाल और गेट को तोड़ने का आरोप शशांक केवट और अन्य भू-माफियाओं पर है।
इस मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी आधारताल ने धारा 145 के तहत आदेश पारित करते हुए कब्रिस्तान में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाई थी, लेकिन आरोपी ने जिला न्यायालय में अपील दायर की लेकिन न्यायालय ने स्थगन आवेदन को निरस्त कर दिया।

जबलपुर में निवासरत यहूदी समाज के लगभग 10-15 लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी कार्रवाई नहीं की गई। यहूदी समाज के प्रतिनिधि डॉ. एलन गोर ने सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार, 05 जनवरी 2026 को इजराइल से प्रतिनिधि शहर में आकर जिला प्रशासन और पुलिस के समक्ष कब्रिस्तान की सुरक्षा और रख-रखाव का मामला रखेंगे। यह कब्रिस्तान नगर निगम की जिम्मेदारी में है और शासकीय दस्तावेज़ों में म्यूनिसपल कमेटी जबलपुर को इसकी देखरेख के लिए नामित किया गया है।







