
जबलपुर – नगर पालिका खुरई जिला सागर मे 20 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत कुशल दैनिक वेतन भोगी, कर्मचारियों को 2018 मे अकुशल श्रमिक श्रेणी मे स्थाई किए जाने के विरोध मे कर्मचारियों द्वारा श्रम न्यायलय सागर मे प्रकरण दाखिल किया गया श्रम न्यायलय ने उक्त समस्त प्रकारणों को यह कहते है ख़ारिज कर दिया गया की सम्वधित श्रमिकों द्वारा स्थाईकरण की प्रक्रिया के समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी तब समस्त श्रमिकों द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट मे याचिका क्रमांक WP/ 28524/2022 दाखिल कर स्थाईकरण आदेश तथा श्रम न्यायलय के आदेश की संवैधानिकता को चुनोती दीं गई!
उक्त याचिका की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की न्यायलय द्वारा की गई अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया की याचिका कर्ताओ को 1997 तथा 2005 मे दैनिक वेतन पर कुशल श्रमिक के रूप मे पम्प चालक के पद पर नियुक्त किया गया था, मध्य प्रदेश शासन की पालिसी 2016 के तहत दैनिक वेतन भोगियो को उनके मूल पद पर नियमित तथा स्थाई करना था उक्त पालिसी का नगर पालिका खुरई द्वारा उल्लाघन करके याचिका कर्ताओ को कुशल से अकुशल श्रमिक मे परिवर्तित करके स्थाई किया गया है! जबकी याचिका कर्ताओ की ग्रिडशन लिस्ट दिनांक 01.4.2016 मे कुशल श्रमिक के रूप मे नगर पालिका खुरई द्वारा प्रकाशित की गई है! अधिवक्ता ने याचिका कर्ताओ द्वारा किए जाने बाले कार्य को कुशल श्रमिक की श्रेणी मे दर्ज होने का किए जाने से सम्वधित राज्य सरकार का राजपत्र दिखाया गया !
अधिवक्ता के उक्त तर्कों को गंभीरता पूर्वक बिचार करते हुए राज्य शासन सहित, कलेक्ट्रर सागर, मुख्य पगड़ी पालिका अधिकारी खुरई को नोटिस जारी कर की गई त्रुटि के सम्वन्ध मे जबाब तलब किया है! प्रकरण की अगमी सुनवाई फ़रवरी के सेकेण्ड सप्ताह मे नियत की गई गई!