भोपाल

पिंक वाइब्स स्पा में देह व्यापार का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

पिंक वाइब्स स्पा में देह व्यापार का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार
भोपाल, यश भारत । पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी स्थित Pink Vibes Spa में पुलिस ने कार्रवाई कर कथित अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान स्पा के नौ कमरों में से पांच कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक परिस्थितियों में मिले। पुलिस ने मौके से 8,800 रुपए नकद, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को इंद्रपुरी क्षेत्र स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा। सूचना सही पाए जाने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली।
नौ कमरों में पांच जगह मिली संदिग्ध गतिविधि
तलाशी के दौरान स्पा सेंटर के कुल नौ कमरों में से पांच कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वहां मिली महिलाओं से पूछताछ की गई। पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर स्पा में अनैतिक देह व्यापार संचालित किए जाने की बात सामने आने का दावा किया है।
जांच में पुलिस को कथित कमीशन व्यवस्था की जानकारी भी मिली। पुलिस के मुताबिक स्पा से होने वाली कमाई में से भुवन सिंह चंदेल को 20 प्रतिशत, दीपक ठाकुर को 10 प्रतिशत, पंकज त्रिपाठी को 15 प्रतिशत और देवीसिंह रजक को 5 प्रतिशत कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है।
चार आरोपियों पर मामला दर्ज
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भुवन सिंह चंदेल, दीपक ठाकुर, पंकज त्रिपाठी और देवीसिंह रजक को हिरासत में लिया। चारों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
पुलिस अब स्पा सेंटर से जुड़े अन्य लोगों, संचालकों और कथित नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही जब्त मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गतिविधियों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button