सतना मेडिकल कालेज की एसोसिएट प्रोफेसर ने लगाई याचिका: नियुक्ति न्याय के विरुद्ध है

निर्धारित अवधि के बाद भी प्रतिस्पर्धी को दे दी नियुक्ति
सतना मेडिकल कालेज की एसोसिएट प्रोफेसर ने लगाई याचिका
जबलपुर यशभारत।सतना मेडिकल कालेज के एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर के पद पर की गई नियुक्ति के विरुद्ध एसोसिएट प्रोफेसर डा.मंजुलता शाक्य ने उच्चन्यायालय में याचिका दायर करते हुए प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा है कि नियुक्ति न्याय के विरुद्ध है।उक्त नियुक्ति रद्द करते हुए याचिका कर्ता को नियुक्ति दी जाये।
याचिका दायर करते हुए सतना मेडिकल कालेज की एसोसिएट प्रोफेसर डा.मजुलता शाक्य के वकील ने तर्क दिया है कि डॉक्टर शाक्य वे 2023 से सतना मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं।इसके पूर्व वे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल कॉलेज में पदस्थ थीं। 15 अप्रैल 2023को जारी अधिसूचना में नियुक्ति नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि वर्तमान में पदस्थ को नियुक्ति नियमों का लाभ दिया जायेगा।बाबजूद इसके 6जून 2024 को डा.वीना कछवाहा को फोन पर निर्देश दिया कि उन्हें 4 जून तक पदग्रहण कर लेना चाहिए था।कतिपय कारणों से 7 जून को शाम 6बजे तक डा.वीना कछवाहा के पदग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।