भोपाल मेट्रो में सामान ले जाने के लिए नियम लागू

भोपाल मेट्रो में सामान ले जाने के लिए नियम लागू
_ शराब की सीलबंद बोतल की छूट, लेकिन 25 किलो से ज्यादा वजन और कई चीजों पर सख्ती
यश भारत भोपाल। भोपाल मेट्रो ने शहर को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की नई पहचान दी है, लेकिन इसके साथ ही यात्रियों के लिए सख्त नियम भी लागू कर दिए गए हैं। मेट्रो में सफर अब सिर्फ टिकट लेकर बैठने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यात्रियों को विमान यात्रा की तरह सुरक्षा और प्रतिबंधों का पालन करना होगा।
भोपाल मेट्रो में यात्री अपने पालतू पशु या पक्षी के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं, शराब ले जाने को लेकर आंशिक राहत दी गई है। यात्री अधिकतम दो बोतल शराब ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बोतलें पूरी तरह सीलबंद हों। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस या लाइटर, गुटखा, तंबाकू और यहां तक कि सूखा नाश्ता भी मेट्रो में प्रतिबंधित किया गया है।
तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कड़े नियम बनाए गए हैं। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच की अनुमति तो है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, रेडियो और पोर्टेबल संचार उपकरण तथा कैमरा ले जाना मना है। सुरक्षा कारणों से संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्थिर, असंयमी या शराब के नशे में पाए गए यात्री को मेट्रो में सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी।
मेट्रो प्रबंधन ने सामान के वजन की भी सीमा तय की है। यात्री अधिकतम 25 किलो वजन तक का सामान ही अपने साथ ले जा सकेंगे। इससे अधिक वजन होने पर प्रवेश रोका जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ भोपाल देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। रविवार को संचालन के पहले ही दिन करीब 6 हजार यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इस दौरान कई यात्रियों को नियमों की जानकारी न होने से असुविधा का सामना भी करना पड़ा।
मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि ये पाबंदियां यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए जरूरी हैं। ऐसे में भोपालवासियों को मेट्रो यात्रा से पहले नियमों को समझना होगा, ताकि उनका सफर सुरक्षित, सुविधाजनक और बिना रुकावट पूरा हो







