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जेल में मिलेगी पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति, ताकि आगे बढ़ सके कैदी का वंश

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Punjab Jail: पंजाब में अब जेल के कैदी भी अपना परिवार बढ़ा सकेंगे। दरअसल, लंबी जद्दोजहद और विचार-विमर्श के साथ पंजाब सरकार ने यह अनुमति दी है कि कोई पुरुष कैदी या महिला कैदी, संतान पैदा करने के लिए कुछ समय अपनी पत्नी या पति के साथ गुजार सके। इसके लिए जेलों में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। अलग कमरे बनाए गए हैं, जिनमें डबल बेड लगे हैं। अभी यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा जेलों में है। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर कुछ महिलाओं ने इसकी मांग की थी। शुरू में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन बाद में ऐसी की एक अन्य याचिका पर विचार करते हुए पंजाब सरकार से नियम बनाने को कहा। अब सरकार ने नियम बना लिए हैं, जिनके मुताबिक अनुमति दी जा रही है।

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दर्ज हुए तीन मामले

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस तरह के तीन मामले हाल के दिनों में दर्ज हुए थे। मार्च 2022 में गुरुग्राम की एक महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका कहना था कि वह 2018 से जेल में कैद अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, ताकि अपना वंश आगे बढ़ा सके। इससे पूर्व जनवरी 2022 में एक महिला ने याचिका दायर की थी कि उसे अपने जेल में कैद अपने पति से मिलने के लिए अलग कमरा उपलब्ध कराया जाए। उसका भी उद्देश्य वंश बढ़ाना ही था। महिला ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया था। हाई कोर्ट ने जसवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नियम बनाने को कहा था।

 

मिलेगा वंश बढ़ाने का मौका, लेकिन ये हैं नियम तथा शर्तें
नियमानुसार यह सुविधा गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए नहीं है। जो कैदी यौनशोषण के मामलों में सजा काट रहे हैं, उन्हें भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। कैदी को सबसे पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही पति-पत्नी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। संबंधित अधिकारी नियमानुसार फैसला लेंगे और अनुमति मिलने पर पति पत्नी को कुछ समय साथ गुजारने की अनुमति दी जाएगी।

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