आयुध कारखानों में एमसीएम से टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति का रास्ता साफ
जबलपुर यशभारत।

आयुध कारखानों में एमसीएम से टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति का रास्ता साफ
जबलपुर यशभारत।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 9800/2020 व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति मामले में बड़ा फैसला दिया है।जिसमें मास्टर क्राफ्ट मेन(एमसीएम)के लिए आयुध निदेशालय द्वारा संशोधित वैधानिक नियम आदेश के तहत टेक्निकल चार्जमेन के पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है।
ज्ञात हो कि मुरादनगर आयुध निर्माणी के कुछ कर्मचारियों ने हाई स्किल से चार्जमैन पदोन्नति के साथ एमसीएम से चार्जमैन पदोन्नति पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
03 फरवरी 2023 को अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर टेक्निकल चार्जमैन की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके चलते देशभर की आयुध निर्माणियों में पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई थी।
आयुध निदेशालय आयुध के संहिता एवं सेवा द्वारा 13 जून 2024 को संशोधित एस आर ओ (स्टेटरी रूल्स एंड आर्डर ) प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने 03 सितंबर 2025 को आदेश पारित कर रोक हटाते हुए नए एस आर ओ को मंजूरी दे दी।
एमसीएम कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता एम.के. भारद्वाज ने पक्ष रखा।
केंद्र सरकार की ओर से सुशील पांडेय ने पैरवी की।
अदालत ने माना कि संशोधित एसआरओ न्यायसंगत है तथा पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अब कोई बाधा नहीं है।
इस फैसले से अब देशभर की सभी आयुध निर्माणियों में एमसीएम से टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।







