भोपाल में कार्बाइड गन और तोप पर दो महीने का सख्त प्रतिबंध, त्योहारी सीजन में हादसों को रोकने के लिए कमिश्नर का बड़ा फैसला

भोपाल में कार्बाइड गन और तोप पर दो महीने का सख्त प्रतिबंध, त्योहारी सीजन में हादसों को रोकने के लिए कमिश्नर का बड़ा फैसला
भोपाल, यशभारत। दीपावली और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शहरवासियों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक कड़ा कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने भोपाल में तेज आवाज के साथ धमाके करने वाली कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैम्प के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू किया गया है, जो अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी दिनों में लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप के अंदर कैल्शियम कार्बाइड और ज्वलनशील गैस भरकर खतरनाक धमाके करने वाले उपकरण तैयार किए जाने और बेचे जाने की आशंका बनी रहती है। घनी आबादी वाले इलाकों, संकरी गलियों, बाजारों और बच्चों की मौजूदगी वाले स्थानों पर इन उपकरणों का इस्तेमाल बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। इससे न केवल तेज धमाके से लोगों को गंभीर चोटें लग सकती हैं और आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है, बल्कि आग लगने और संपत्ति के नुकसान की आशंका भी बढ़ जाती है।
प्रशासन के इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था इन प्रतिबंधित उपकरणों का अवैध निर्माण, असेंबलिंग, मरम्मत या उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेगी। इसके अलावा, इन उपकरणों को खरीदना, बेचना, दुकान पर प्रदर्शित करना, बांटना या व्यावसायिक रूप से स्टॉक में रखना भी पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी संभावित दुर्घटना को टालना और आम जनता की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करना है।







