भोपालमध्य प्रदेश

मनुआभान टेकरी हत्याकांड: दोनों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

मनुआभान टेकरी हत्याकांड: दोनों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

भोपाल, यशभारत। राजधानी के चर्चित मनुआभान टेकरी कांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत ने वर्ष 2019 में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सबूतों, गवाहों और वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर दोनों का दोष सिद्ध माना।

पत्थर से सिर कुचलकर की थी हत्या
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने की। मामले के अनुसार, वर्ष 2019 में घटना वाले दिन पीड़ित मासूम अपनी बुआ और मुख्य आरोपी अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी। वहां मुख्य आरोपी अविनाश और उसके साथी जस्टिन राज ने बच्ची के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। वारदात के बाद पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने पत्थर से सिर कुचलकर बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी।

सीसीटीवी फुटेज और सीबीआई जांच से खुला राज
घटना के बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसमें आरोपी अविनाश और बच्ची की बुआ तो वापस लौटते दिखे, लेकिन नाबालिग लड़की उनके साथ नहीं थी। इस सुराग ने पुलिस और जांच एजेंसियों को आरोपियों तक पहुँचाया। मामले की गंभीरता और जनता के आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी थी। पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले इस मामले में सीबीआई की गहन तफ्तीश और पुख्ता सबूतों के आधार पर आखिरकार कोर्ट ने दोनों दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया।

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