जबलपुर

जेडीए ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, हाईकोर्ट ने सीईओ से मांगा स्पष्टीकरण .High Court sought clarification from CEO

 

WhatsApp Icon Join Youtube Channel

dsf

जबलपुर,यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोटवारी जमीन पर कब्जे के मामले में जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक कुुमार वैद्य से स्पष्टीकरण मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिय विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष पूरे मामले की सुनवाई हुई। अवमानना याचिकाकर्ता विजय नगर निवासी सोनकली बाई सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा और अरूण शर्मा ने पक्ष रखा और अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में सोनकली बाई सहित अन्य की याचिका और उसके बार रिट अपील पर राहतकारी आदेश पारिए किए थे और ये व्यवस्था दी थी कि जब तक संभागायुक्त कोर्ट से अपील निर्णीय नहीं हो जाती तब तक विवादित जमीन पर यथास्थिति कायम रखी जाए। इसके बावजूद जेडीए ने सोनकली बाई की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था।

 

 

 

हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

वर्ष 2022 में पनागर क्षेत्र में हुई थी हत्या

जबलपुर,यशभारत। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की अदालत ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के मकसद से संदीप पटैल की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार पनागर निवासी आनंद उर्फ रानू ताम्रकार, सुरेंद्र सिंह ठाकुर और नीरज पटैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मिता ठाकुर ने बताया कि 11 मार्च 2022 को संदीप और उसका दोस्त मोहित रजक अपने दोस्त आकाश प्रजापति का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे, तभी बड़ी खेरमाई अभिमन्यु चौराहे के पास अभियुक्तजनों ने लाठी व चाकुओं के साथ उस पर कई वार किए जिसे गंभीरावस्था में पनागर के अस्पताल ले जाया गया यहां से उसकी हालत बिगड़ने से संदीप को मेडिकल रेफर किया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण में पनागर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। पूरी दलीलें सुनने के बाद अंत में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button