पंचायत एवं नगरीय निर्वाचनों में अनारक्षित सीटो को ‘ सामान्य’ शब्द से संबोधित करना गैर कानूनी
👉 अनारक्षित सीटों को शासन एवं प्रशासन द्वारा सामान्य शब्द लिखे जाने के कारण दुबिधा में है कई नागरिक

जबलपुर :-हाल ही में पंचायतो एवम नगरीय निर्वाचनों में आरक्षण प्रक्रिया में अनारक्षित सीटों को शब्दों द्वारा एवं लेखनी द्वारा सामान्य शब्द लिखा जा रहा है तथा मीडिया भी अनारक्षित सीटों को सामान्य सीटों के नाम से प्रकाशित किया जा रहा तथा संवैधानिक पदों पर बैठे के प्राधिकारी भी अनारक्षित सीटों एवम पदों को सामान्य शब्द बोला जा रहा तथा लिखा भी जा रहा । उक्त कृत्य सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-5/94-1 दिनांक 24 मई 1995 के उक्त संवंध में स्पष्ट निर्देशो के विपरीत है । उक्त ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है की सामान्य कोई कोई शब्द नही है न ही सामान्य शब्द को कही परिभाषित किया गया है अर्थात उक्त शब्द के लिखे जाने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित न हो इसलिए स्पष्ट रूप से आरक्षित एवं अनारक्षित शब्द ही लिखे जाए । ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि शासकीय दस्तावेजो में अनारक्षित पदों को सामान्य पद लिखा जाना अवैधानिक तथा असंवैधिक है ।
