Income Tax क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करें कि इनकम टैक्स की न पड़े नजर, आयकर विभाग ने खुद किया खुलासा जाने पूरी जानकारी
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Income Tax क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करें कि इनकम टैक्स की न पड़े नजर, आयकर विभाग ने खुद किया खुलासा जाने पूरी जानकारी। International Credit Card के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय अब बैंकिंग क्षेत्र के नियामक हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत आ गया है। जिस प्रकार कोई भी निवासी विदेश में सालाना अधिकतम 2.50 लाख डॉलर ही खर्च कर सकता है। लेकिन उसमे अधिक राशि विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च करने पर आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी।
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अब ये वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2023 को अधिसूचित करते हुए कहा है। कि ये अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को भी एलआरएस में शामिल भी किया जायेगा। उसके पहले इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को LRS में शामिल नहीं किया जाता था।
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1 जुलाई से लागू होगा 20% TAX क़ानून
अब ये वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से चर्चा के बाद यह अधिसूचना जारी की है। जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा 7 को हटा दिया है। जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में किए जाने वाले भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गए हैं। अब ये वर्ष की शुरुआत में 2023-24 के लिए पेश बजट में टीसीएस की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। टैक्स की न्यू दर एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रही है। जिसक तहत एलआरएस के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च को छोड़कर विदेश टूर पैकेज या अन्य खर्च पर यह नियम लागू होगा।
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इन सारे लोगो को देना होगा Tax
अब ये सब नियम के लागू होने के बाद विदेश यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई की निगरानी बढ़ जाएगी। जिसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान कर स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस से बचना आसान नहीं होगा। उसके साथ ही विदेश जाते टाइम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर भी सख्ती की जाएगी। अगर जैसे ही कोई 2.50 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा उस पर टीसीएस देना होगा।
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