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व्यापम मामले में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

व्यापम मामले में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

भोपाल, यश भारत। क्रिस्प (CRISP) के पूर्व चेयरमैन एवं संघ, विद्यार्थी परिषद और विज्ञान भारती में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. सुधीर शर्मा को व्यापम मामलों में बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने डॉ. शर्मा के खिलाफ दर्ज चारों एफआईआर और चार्जशीट को खारिज (quash) कर दिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैथ एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में डॉ. सुधीर शर्मा के विरुद्ध पेश किए गए साक्ष्य मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

डॉ. सुधीर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि इन प्रकरणों में आपराधिक मंशा और ठोस भूमिका का स्पष्ट अभाव है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल शर्मा ने डॉ. शर्मा की ओर से पैरवी की और अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

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