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अवैध प्लॉट बेचने वाले 12 कॉलोनाइजरों पर गिरी गाज : जमीनों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक

सागर, यशभारत ।जिले में बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर आम जनता को ठगने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कड़ा फैसला लेते हुए बीना, रहली और राहतगढ़ तहसील क्षेत्र के 12 अवैध कॉलोनाइजरों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेश के अनुसार, यदि संबंधित भू-माफियाओं ने 15 दिनों के भीतर अपनी अवैध कॉलोनियों से निर्माण व चिन्हांकन नहीं हटाए, तो प्रशासन स्वयं बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त करेगा। साथ ही, संबंधित जमीनों के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ शब्द दर्ज कर कॉलोनाइजरों पर आपराधिक मामला (FIR) दर्ज कराया जाएगा।

इन 12 अवैध कॉलोनाइजरों पर हुई कार्रवाई-
जितेन्द्र कुमार (पिता: राजेन्द्र कुमार समैया, बीना): मौजा इटावा (बीना), खसरा नं. 512/1/9/2/1, रकबा 0.6360 हेक्टेयर।,रज्जन (पिता: मोतीलाल प्रजापति, बीना): मौजा इटावा (बीना), खसरा नं. 312/2/2, रकबा 0.20 हेक्टेयर।,सतीश (पिता: मुन्नालाल साहू, बीना): मौजा इटावा (बीना), खसरा नं. 213/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.46 हेक्टेयर।,प्रीति (पिता: देवेन्द्र ठाकुर, बीना): मौजा इटावा (बीना), खसरा नं. 514/3/1/1/1, रकबा 0.78 हेक्टेयर।,राजेन्द्र सिंह (पिता: किशोर सिंह राजपूत, बीना): मौजा इटावा (बीना), खसरा नं. 441/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.92 हेक्टेयर।,भरतसिंह (पिता: कोमलसिंह, रहली): ग्राम बमूराजैसिंह (रहली), खसरा नं. 9/2/2/1/1/1, रकबा 0.2310 हेक्टेयर।,राकेश (पिता: हरिनारयण दुबे, रहली): ग्राम बमूराजैसिंह (रहली), खसरा नं. 4/2/2/2/1/1/1, रकबा 0.4814 हेक्टेयर।,गौरवसिंह एवं कृष्णकुमार (पिता: किशोर सिंह ठाकुर, रहली): ग्राम बमूराजैसिंह (रहली), खसरा नं. 23/2/2/2, रकबा 0.30 हेक्टेयर।,महादेव (पिता: श्यामलाल साहू, रहली): ग्राम रहलीखास (रहली), खसरा नं. 252/81/1/1/1, रकबा 0.408 हेक्टेयर।,शैलेन्द्रसिंह (पिता: देवीसिंह ठाकुर, रहली): ग्राम बमूराजैसिंह (रहली), खसरा नं. 22/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.1156 हेक्टेयर।,मोहम्मद इदरीश एवं मोहम्मद इमदाद (पिता: अब्दुल हफीज, राहतगढ़): मौजा मढ़ा (राहतगढ़), कुल रकबा 1.6230 हेक्टेयर।,महेशकुमार (पिता: अमृतलाल साहू, रहली): ग्राम बमूराजैसिंह (रहली), खसरा नं. 13/1/1/1/1/1/1, रकबा 2.76 हेक्टेयर।

आम जनता न फंसे झांसे में, रजिस्ट्री पर रोक

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कलेक्टर ने सभी संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों (SDM) को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत उप-पंजीयक कार्यालय को इन जमीनों की सूची भेजें, ताकि इनकी रजिस्ट्री और क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जा सके।

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