राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण संभागायुक्त एक माह में खत्म करें अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामले

राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण संभागायुक्त
एक माह में खत्म करें अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामले
भोपाल यश भारत। संभागायुक्त संजीव सिंह ने भोपाल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों एडीएम और एसडीएम को राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की पेंडेंसी एक माह के भीतर समाप्त की जाए। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभागायुक्त ने सीमांकन धारणाधिकार स्वामित्व न्यायालयीन प्रकरणों और किसान संबंधी विवादों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना उचित कारण सीमांकन के मामले निरस्त नहीं किए जाएं तथा तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में भू-राजस्व वसूली फार्मर रजिस्ट्री स्वामित्व योजना और आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा भी की गई। सिंह ने कहा कि जून माह के भीतर लोक सेवा गारंटी और आरसीएमएस के सभी समय सीमा से बाहर मामलों का निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप भू अर्जन और भू अभिलेख से जुड़े संवेदनशील मामलों की एडीएम स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कम प्रगति वाले अधिकारियों को चेतावनी दी और माह के अंत तक प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा।







