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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई पर रोक बढ़ाई

नयी दिल्ली,  : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से संबंधित नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति विकास महाजन ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दी. पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे याचिका पर अपने लिखित अभिवेदन दाखिल करें, जो अधीनस्थ अदालत में पेश किये गए कुछ साक्ष्यों को स्थापित कर सकें. स्वामी और गांधी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय मांगा.

स्वामी ने कहा कि मामले की जांच पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीमा ने वकील तरन्नुम चीमा के साथ मिलकर तर्क दिया कि यह मामला एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ है और वैसे भी इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है. भाजपा नेता ने गांधी परिवार और अन्य पर केवल 50 लाख रुपये देकर धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है जिसके माध्यम से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) ने 90.25 करोड़ रुपये फिर से पाने का अधिकार प्राप्त किया जो एजीएल पर कांग्रेस का बकाया था.

सभी आरोपियों – गांधी परिवार, एआईसीसी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन – ने आरोपों से इनकार किया है. स्वामी ने 11 फरवरी, 2021 के अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें मामले में गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.

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