भोपालमध्य प्रदेश

अदालती फैसला: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान के परिवार को 1.45 करोड़ का मुआवजा

अदालती फैसला: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान के परिवार को ₹1.45 करोड़ का मुआवजा

भोपाल, यशभारत। राजधानी की जिला अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक क्लेम केस में मृतक के आश्रितों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सीआरपीएफ के प्रधान आरक्षक की मौत पर उनके परिजनों को 1 करोड़ 45 लाख 63 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुआवजे की यह जिम्मेदारी कार मालिक, चालक और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर संयुक्त रूप से तय की है।

तेज रफ्तार कार ने ली थी जान
अधिवक्ता सनी हिंगोरानी के अनुसार, बैरागढ़ कलां निवासी 39 वर्षीय शिवप्रसाद भिलाला सीआरपीएफ में कार्यरत थे। 2 नवंबर 2024 की शाम करीब 7:30 बजे जब वे अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तब मांगीलाल ढाबे के पास सारंगपुर की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।

भविष्य की सुरक्षा को बनाया आधार
मृतक पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने दलील दी कि मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी कम उम्र में मृत्यु से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। न्यायालय ने दस्तावेजों और दलीलों के अवलोकन के बाद चालक की लापरवाही को गंभीर माना और मृतक के वेतन व आयु के आधार पर यह बड़ी राहत राशि तय की।

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