भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर लगा प्रतिबंध, कमिश्नरेट ने जारी किए सख्त आदेश

भोपाल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर लगा प्रतिबंध, कमिश्नरेट ने जारी किए सख्त आदेश

भोपाल, यशभारत। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट, अफवाह या सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड करने वाले भी नपेंगे
पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल भड़काऊ पोस्ट बनाना ही नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी विवादित पोस्ट को शेयर, फॉरवर्ड, लाइक या उस पर कमेंट और क्रॉस-कमेंट करना भी अपराध के दायरे में आएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पुलिस की साइबर सेल द्वारा 24 घंटे निगरानी पर रखा गया है। धार्मिक, जातिगत या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले ऑडियो, वीडियो या फोटो पोस्ट करने वालों को सीधे सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।

ग्रुप एडमिन पर गिरेगी गाज, साइबर कैफे के लिए नियम सख्त
पुलिस ने साफ कर दिया है कि यदि किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पर कोई आपत्तिजनक या भ्रामक कंटेंट पोस्ट होता है, तो उसे रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। लापरवाही बरतने पर ग्रुप एडमिन को भी सह-आरोपी बनाया जा सकता है।
इसके साथ ही, शहर के सभी साइबर कैफे संचालकों के लिए नए नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब उन्हें अपने कैफे में आने वाले प्रत्येक विजिटर का पहचान पत्र जांचना होगा और उनका पूरा डिजिटल व भौतिक रिकॉर्ड संभालकर रखना होगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना के समय उपद्रवियों की पहचान की जा सके।

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