
2019 के हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन और जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था।