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बड़ी कार्यवाही : बिना ट्रेड लाइसेंस पुरानी गाड़ियों का क्रय-विक्रय करने पर ऑटो डील’ सील, 48 मोटरसाइकिलें जप्त

सागर, यशभारत l परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) सागर द्वारा भगवानगंज स्थित ‘बालाजी ऑटो डील’ परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं और नियम विरुद्ध तरीके से पुरानी गाड़ियों का व्यापार किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद परिसर को सील कर दिया गया है।

​निरीक्षण के दौरान पाई गईं प्रमुख अनियमितताएं

​48 पुरानी मोटरसाइकिलें जप्त: परिसर के निरीक्षण के दौरान 48 पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी पाई गईं। प्रोप्राइटर अनुज केसरवानी द्वारा बताया गया कि वे गाड़ियाँ खरीदकर बेचते हैं।
​परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस नहीं: पूछने पर संचालक ने स्वीकार किया कि उनके पास परिवहन विभाग द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस नहीं है और वे केवल उद्योग विभाग के उद्यमिता प्रमाण पत्र पर व्यापार कर रहे थे।

​हस्ताक्षरित प्रपत्र एवं HSRP प्लेटें बरामद

 कार्यालय की जाँच में स्वामित्व अंतरण (Transfer of Ownership) और फाइनेंस निरस्तीकरण (Finance Cancellation) से जुड़े फॉर्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षरित पाए गए, जिन पर चेसिस नंबर प्रिंटेड (Invoiced) थे। इसके अलावा 15 HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) पाई गईं, जिन्हें वाहनों में नहीं लगाया गया था।

​पंचनामा बनाकर की गई जब्ती व सीलिंग की कार्रवाई

​नियम विरुद्ध क्रय-विक्रय पाए जाने पर मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया। कार्रवाई के दौरान:
​48 पुरानी मोटरसाइकिलें जप्त की गईं।
​15 HSRP नंबर प्लेट्स जप्त की गईं।
​हस्ताक्षरित फॉर्म-29, 30 और 35 जप्त किए गए।
​परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया।
​RTO सागर की वाहन कारोबारियों से अपील
​क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर ने पुरानी गाड़ियों का क्रय-विक्रय (Used Vehicles Trade) करने वाले सभी कारोबारियों को सख्त चेतावनी जारी की हैl

​”सभी ऑटो डीलर्स और पुरानी गाड़ियों के विक्रेता परिवहन विभाग से नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस (Trade License) प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय करें। बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।”

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