भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल के 6 निजी अस्पतालों पर लटकी बंदी की तलवार: सीएमएचओ ने थमाया नोटिस, 1 अप्रैल से संचालन पर रोक

भोपाल के 6 निजी अस्पतालों पर लटकी बंदी की तलवार: सीएमएचओ ने थमाया नोटिस, 1 अप्रैल से संचालन पर रोक

भोपाल, यशभारत। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 6 निजी अस्पतालों ने लाइसेंस नवीनीकरण (रिन्यूअल) के मामले में गंभीर लापरवाही बरती है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आवेदन न करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 31 मार्च 2026 के बाद ये अस्पताल संचालित नहीं हो सकेंगे।
इन अस्पतालों को जारी हुआ नोटिस
जहरा अस्पताल (लालघाटी चौराहा)
सरदार पटेल अस्पताल (मोतिया तालाब रोड)
राय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (कैपिटल पेट्रोल पंप के पास)
हेल्थ केयर हॉस्पिटल (बीडीए कॉलोनी, गोदरमऊ)
भगवती गौतम अस्पताल (दानिश कुंज, कोलार रोड)
सचिन ममता अस्पताल (सोनागिरी, पिपलानी)
ढाई महीने का समय भी पड़ा कम
नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को संचालन के लिए हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराना अनिवार्य होता है। इस वर्ष एनएचपीएस पोर्टल पर आवेदन के लिए अस्पतालों को करीब ढाई महीने का पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद इन 6 अस्पतालों ने पोर्टल पर आवेदन दर्ज नहीं किया।
इनका कहना है…
नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप रिन्यूअल आवेदन जमा नहीं करने पर इन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। 31 मार्च के बाद यदि ये अस्पताल संचालित पाए जाते हैं, तो उन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल

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