पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, बरही थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं में दो साल पहले हुई थी वारदात, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

कटनी, यशभारत। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब दो साल पहले पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 22 फरवरी 2024 को मनोज कुमार भूमिया 23 वर्ष निवासी ग्राम कुआं ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई सरमन भूमिया ने अपनी पत्नी उर्मिला भूमिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। मामले में बरही थानें में आरोपी सरमन भूमिया के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित किए और आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्यए दस्तावेज और वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में की गई।







