ग्वालियरभोपालमध्य प्रदेश

विजयपुर विधानसभा उपचुनाव रद्द: हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर रामनिवास रावत को घोषित किया विजयी

ग्वालियर खंडपीठ का बड़ा फैसला, चुनाव याचिका स्वीकार; निर्वाचन आयोग को औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा (जिला श्योपुर) के वर्ष 2024 में हुए उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है और याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को निर्वाचित विधायक घोषित किया है।सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि चुनाव याचिका में उठाए गए तथ्यों और दलीलों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मामले में चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है। इसके चलते कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से घोषित परिणाम को निरस्त करते हुए रामनिवास रावत को वैध रूप से निर्वाचित विधायक माना है।

मामला वर्ष 2024 में हुए विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। इस चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक जानकारियों के प्रकटीकरण और अन्य नियमों के पालन में गंभीर अनियमितताएं हुईं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ।लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 9 मार्च 2026 को सुनाया गया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चुनाव याचिका स्वीकार की जाती है और रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक घोषित किया जाता है।

साथ ही हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे।

 

06 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button