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निगमायुक्त संस्कृति जैन की सजा पर हाईकोर्ट युगलपीठ की रोक 

निगमायुक्त संस्कृति जैन की सजा पर हाईकोर्ट युगलपीठ की रोक
भोपाल/जबलपुर। भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के मामले में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने सजा की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी को गंभीर मानते हुए आयुक्त को अवमानना का दोषी माना था और सजा के प्रश्न पर सुनवाई निर्धारित की थी।
मामला मर्लिन बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 18 नवंबर 2025 को नगर निगम ने बिना विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए संपत्ति के फ्रंट हिस्से को तोड़ दिया। निगम की ओर से निर्माण को अवैध बताते हुए पूर्व अनुमति निरस्त होने और नोटिस जारी करने का तर्क दिया गया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट की 2025 की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने कार्रवाई को अवैधानिक बताया था। हालांकि सजा पर सुनवाई से पहले आयुक्त ने युगलपीठ में आवेदन दायर कर राहत मांगी, जिस पर युगलपीठ ने फिलहाल सजा की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

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