नई दिल्ली – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह निर्णय पिछले वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं पर लागू होगा। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर, 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है।
इस कदम से उन सभी करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अतिरिक्त समय मिल जाएगा, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है। यह निर्णय करदाताओं को बिना किसी हड़बड़ी के अपनी ऑडिट और फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा।