मध्य प्रदेशराज्य

दूसरी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने का मामला : शिक्षक के विरुद्ध FIR दर्ज 

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सिवनी यश भारत:-सिवनी जिले के कुरई विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल अर्जुनी में शिक्षक द्वारा कक्षा दूसरी के छात्र के साथ अमानवीयता करने का वीडियो सामने आया था।जिसमे शिक्षक महेश चौधरी द्वारा दूसरी कक्षा में अध्ययनरत छात्र को सजा देते हुए शिक्षक जमीन में छड़ी (लकड़ी) टिकाकर उसका दूसरा हिस्सा छात्र की रीढ़ की हड्डी में फंसाकर पीठ के बल गला दबाकर खड़ा करते दिखाई दे रहे थे। पालकों का कहना है कि शिक्षक की इस अमानवीयता से विद्यार्थी की नाजुक रीढ़ की हड्डी को नुकसान होने से वह दिव्यांग भी हो सकता था।

छड़ी के बल खड़ा करने से छात्र की पीठ पर छड़ी का गहरा निशान तक बन गया था। जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन कब बाद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके ने शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुनी के प्राथमिक शिक्षक महेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन शिक्षक को कार्यालय विकासखंड अधिकारी घंसौर संलग्न किया गया है।और आज कुरई थाने में मामला।दर्ज कर लिया गया है।एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि अर्जुनी की शासकीय प्राथमिक शाला का एक वीडियो कल सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसमें एक शिक्षक महेश चौधरी द्वारा स्कूल के छात्र को क्रूरता पूर्वक पिटाई की गई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पीड़ित बालक की तरफ से FIR दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच करने पर यह तथ्य सामने आया की शिक्षक महेश चौधरी द्वारा स्कूल परिसर में आदिवासी छात्र के साथ क्रूरता पूर्वक पिटाई कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। कुरई में आज फरियादी विजय भलावी निवासी अर्जुनी थाना कुरई की तरफ से अप.क्र. 433/2025 धारा 296,115 (2) BNS, 3(1) (द), 3(1), (ध), 3(2) (va) SC/ST act. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़ित बालक के उपचार हेतु भी जिला प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है।

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