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दिहाड़ी कर्मी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय

जबलपुर, । हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राशि जमा करने की शर्त पर अवमाना याचिका का पटाक्षेप कर दिया। मामला पालिटेक्निक कालेज, जबलपुर के कर्मी से संबंधित था, जिसके पक्ष में पूर्व आदेश का पालन न होने को चुनौती दी गई थी। सबसे खास बात यह है कि अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी श्याम कुमार यादव ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 21 वर्ष तक लंबी लड़ाई लड़ी। जिसके बाद उसे नियमितिकरण व एरियर्स की राशि 19 लाख 62 हजार 925 रुपये मिल गई। हाई कोर्ट ने राशि जमा करने की शर्त पूरी होने के साथ अनावेदक पक्ष संचालक तकनीकी शिक्षा व प्राचार्य के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई समाप्त कर दी। अवमानना याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि 19 लाख 62 हजार 925 रुपये कोर्ट के पूर्व आदेश के परिपालन में भुगतान किए जाने हैं। इस पर अनावेदक पक्ष की ओर से साफ किया गया कि राशि धनादेश के माध्यम से अदा करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कुल 19 लाख 62 हजार 925 रुपये की राशि अवमानना याचिकाकर्ता के खाते में पहुंच गई है। इस तरह नियमितिकरण व एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित हो गया है। अवमानना याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल चुकी थी। लेकिन भुगतान लंबित था, जिसे अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी।

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