जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

कलेक्शन सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा: रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा ने जारी किए आदेश

जबलपुर, यशभारत। जिले में चल रही प्राइवेट पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि नियमों के विपरीत जाकर लैब और कलेक्शन सेंटर संचालित पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। इसी के तहत संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने निर्देश जारी किए हैं कि कलेक्शन सेंटरों को भी विभाग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कलेक्शन सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार कोरोना काल में निजी लैब्स को कोविड जाँच करने की अनुमति जनता के हित देखकर दी गई थी लेकिन कुछ लैब्स ने इसे कमाई का जरिया बना लिया । निरीक्षण के दौरान टीम को ऐसी लैब्स भी मिलीं , जहाँ 2 घंटे में आरटीपीसीआर जाँच की रिपोर्ट बनाई जा रही थी , वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था । लैब आरटीपीसीआर जाँच के 15 सौ रुपये से 3 हजार तक वसूल रही हैं जबकि शासन ने इसके लिए 700 रु . निर्धारित किए हैं । रैपिड जाँच के लिए 1 हजार रुपये तक लिए जा रहे हैं जबकि शासन ने इस जाँच के लिए 500 रुपए निधाज़्रित किए हैं । दोनों ही जाँचों के लिए घर से कलेक्शन करने का चाजज़् अलग से 200 रुपए तय है ।

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button