मध्य प्रदेशराज्य

नौकरी दिलाने के नाम पर राशि लेने के आरोप में सहायक ग्रेड-2 निलंबित

  • यशभारत डिंडौरीl कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्राप्त गंभीर शिकायत के आधार पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी बजाग कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 मधुबाला परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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      प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में आवेदक कुमारी भदिया कोठी, निवासी सुमपुरी थाना गाड़ासरई विकासखंड बजाग, द्वारा शपथपत्र सहित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सहायक ग्रेड-2 मधुबाला परस्ते द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर धनराशि का लेन-देन किया गया तथा नौकरी न मिलने की स्थिति में भी ली गई राशि वापस नहीं की गई।

 शिकायत के साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं राशि लेन-देन से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।

       मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने प्रथम दृष्टया इसे अशोभनीय आचरण एवं लोकसेवक की गरिमा के विपरीत मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के उल्लंघन का प्रकरण माना है। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत मधुबाला परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन काल में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करंजिया नियत किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की सेवा में पारदर्शिता एवं ईमानदारी सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा अनियमितता पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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