योजनाएं अपार, मनरेगा का बंटाढार : सरपंच, सचिव ,उपयंत्री सहित रोजगार सहायक ने शासन को लगाया 1 लाख 99 हजार का पलीता
ईओडब्ल्यू ने मामला कायम कर, दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया

जबलपुर, यशभारत। शासन की रोजगार मूलक मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत तिलगवां में भारी भ्रष्टाचार कर शासन को 1 लाख 99 का पलीता लगाया गया। मामला ईओडब्ल्यू में आने के बाद आज बुधवार को दो अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय, जबलपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत तिलगवां, जनपद पंचायत पनागर, जिला जबलपुर में मनरेगा से संबंधित कार्योंं में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जाँच के बाद ईओडब्ल्यू ने प्रशांत शर्मा, एपीओ मनरेगा, जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर, पंकज मुडिया उपयंत्री अति कार्यक्रम अधिकारी, मेहबूब खान तत्कालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पनागर, श्रीमति कृष्णा यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत तिलगवां, छन्नू राय, सचिव, ग्राम पंचायत तिलगवां एवं अन्य दो सप्लायर के खिलाफ 420, 467, 468, 471 आदि धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की विवेचना में ग्राम पंचायत त्तिलगवां में मनरेगा से संबंधित निर्माण कार्यों में शासन को कुल 1,99,500, की आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने के आरोप प्रमाणित पाये गये । इस संबंध में पूर्व में आरोपी पंकज मुडिया, तत्का. उपयंत्री, जनपद पंचायत, पनागर, विजय कुमार यादव, प्रोप्राइटर हरिओम ट्रेडर्स, महेन्द्र श्रीवास, प्रोप्राइटर श्री माँ कस्ट्रक्शन के विरूद्ध मान. विशेष न्यायालय, जबलपुर में आरोप पत्र पेश किया गया था । प्रकरण में 2 अन्य आरोपियों शेख मेहबूब खान, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पनागर एवं कल्लू राय तत्का. सचिव, ग्राम पंचायत तिलगवां, जनपद पंचायत पनागर के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर आज 6 अप्रैल 2022 को दोनों आरोपियों के विरूद्ध मान. विशेष न्यायालय, जबलपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।