बेटे की शादी के लिए बैंक से निकाले 6 लाख रुपए बाइक सवार लूटकर हुए थे फरार : कोर्ट ने दिया 5 वर्ष का कठोर कारावास

मंडला| माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) अनीश उर्फ सिलेण्डर पिता शिवबालक उर्फ गुलजारीलाल उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर बस्ती ग्राम साजगढ़ जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) (2) साहिल उर्फ अन्नु कुमार पिता अवधेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी नयाटोला थाना कोढ़ा जिला करिहार बिहार (3) सन्नी उर्फ अमन कुमार पिता जगमोहन यादव उम्र 22 वर्ष जोराबगज थाना कोड़ा जिला करिहार विहार को धारा 392/34 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ज्येष्ठ पुत्र क्षितिज मरावी का विवाह दिनांक 01.06.2023 को था, इसलिए वह दिनांक 31. 05.2023 को अपनी कार से ड्रायवर सुनील साहू के साथ स्टेट बैंक मेन ब्रांच मण्डला पैसे निकालने गया था, स्टेट बैंक मेन ब्रांच मण्डला से लगभग 11 बजे से 12 बजे के मध्य उसने 6 लाख रूपये निकाला और पोस्ट ऑफिस मण्डला जाकर पोस्ट ऑफिस की पासबुक एक भूरे रंग के कैरी बैग में भरकर रखा था, फिर वह अपनी कार से ड्रायवर सुनील के साथ अपने साथ अपने घर वापस आनंद कालोनी चूना भट्टा लगभग 12.55 बजे पहुंचा और कार को ड्रायवर सुनील ने घर के पास गुड्डू सिंगौर की किराना दुकान के सामने खड़ा किया था, वह कार से उतरकर पैसो से भरा थैला निकाला और अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी एक मोटसायकिल में दो व्यक्ति सवार होकर उसके सामने तरफ से आये और उसे रोककर मोटसायकिल में दो व्यक्ति ने उसके हाथ में रखे पैसे से भरे थैले को छीनने लगे, वह थैले को बचाने की कोशिश करने लगा तो थैला का उपरी हिस्सा उसके हाथ में रह गया और रूपये से भरा थैला उससे लूटकर मोटरसायकिल में बैठे दोनो व्यक्ति सन्याल स्कूल की ओर तेजी से भाग गये।
वह चिल्लाया तो उसका ड्रायवर सुनील साहू भी उनके पीछे चिल्लाते हुए उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा तब तक वह दोनो व्यक्ति भाग चुके थे। उसने मोटरसायकिल चालक तथा पीछे बैठे लड़के को देखा था जो सामान्य उंचाई एवं कदकाठी का है, पीछे बैठा व्यक्ति का रंग काला सांवला सा है और उसके बाल हल्के घुघराले है। वह दोनो व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकता है।
उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साध्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) अनीश उर्फ सिलेण्डर पिता शिवबालक उर्फ गुलजारीलाल उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर बस्ती ग्राम साजगढ़ जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) (2) साहिल उर्फ अन्नु कुमार पिता अवधेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी नयाटोला थाना कोढ़ा जिला करिहार बिहार (3) सन्नी उर्फ अमन कुमार पिता जगमोहन यादव उम्र 22 वर्ष नयाटोला, जोराबगज, थाना कोढ़ा करिहार बिहार को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में अभियोजन संबालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचन्द्र मिश्रा के द्वारा की गई है।