जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

Jabalpur News: जीजा के खिलाफ रेप के आरोप से मुकरी पीडि़ता, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मिली 20 साल की कैद

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

जबलपुर यशभारत। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमति बरखा दिनकर के न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दुष्कृत्य के दोषियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। एक मामलें में खास बात यह है कि पीडि़ता के साथ दुष्कृत्य करने का आरोपी उसका जीजा था, पीडि़ता के पक्षद्रोही हो जाने के कारण न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बरेला थाना क्षेत्र में गत 6 जुलाई 2018 को एक नाबालिग लड़की जब घर में अकेली थी तब उसके जीजा ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कृत्य किया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता की बहन जब घर लौटी तब उसने घटनाक्रम बहन को बताया इस दौरान लगातार आरोपी उसका दैहिक शोषण करता रहा। बरेला पुलिस ने धारा 376(2), लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में पीडि़ता अपने बयान से पलट गई। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रुप में रिपोटज़् न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वषज़् के कारावास और 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मनीषा दुबे ने पैरवी की।

अप्राकृतिक कृत्य का आरोपी 20 साल तक रहेगा जेल में
इसी तरह पाक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती बरखा दिनकर की अदालत ने गोरखपुर थाना क्षेत्र के एक मामलें में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गोरखपुर थाना क्षेत्र में गत 16 जुलाई 2021 को एक नाबालिग बालक घर के सामने खेल रहा था तभी आरोपी अजय नायडू ने उसे छत पर बुलाया, नहीं आने पर मारने की धमकी दी। बच्चा छत पर गया तभी धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य किया। पुलिस ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मनीषा दुबे के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button