जबलपुरमध्य प्रदेश

शर्तों के विपरीत बनाई स्वास्तिक विलास कॉलोनी,कोलोनाईजर समेत सात पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाया गार्डन, जिम, स्विमिंग पुल, मकान

जबलपुर। सगडा स्थित स्वास्तिक विलास कॉलोनी शर्तों के विपरीत बनाई गई। शासकीय नाले एवं ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर उसमें गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, मकान का अवैध निर्माण करके अवैध रूप से शासन की 2.64 करोड़ रूपये की जमीन हड़प ली गई। मामले में कोलोनाईजर रजनीत जैन एवं श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के भागीदारों समेत सात के खिलाफ ईओडब्ल्यू जबलपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में अहमद वाहिद हुसैन पिता मो नवाब, ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि सगडा जबलपुर स्थित स्वास्तिक विलास कॉलोनी, के कोलोनाइजर एवं मे. श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा कॉलोनी के मध्य में बहने वाले शासकीय नाले एवं हरित पट्टी पर पार्क, गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल का निर्माण कर अवैध लाभ प्राप्त किया गया हैं। ईओडब्ल्यू की शिकायत की जांच में पाया गया कि श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के द्वारा आईटीसी होटल के पास सगडा में कुल 2.985 हे. भूमि पर स्वास्तिक विलास नाम से आवासीय कॉलोनी का विकास किया गया हैं। कोलोनाईजर द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर एवं नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर से कोलोनाईजर रजनीत जैन को जारी अनुमति की शर्तों के विपरीत कालोनी बनाई।

आकर्षित कर 210 प्लाटधारकों को दिया धोखा

शासकीय नाले कुल क्षेत्रफल 0.12 हे. को पूरी तरह ढक दिया गया एवं नाले की शासकीय भूमि एवं हरित पट्टी के उपर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्वीमिंग पूल आदि बनाकर एवं कालोनी के ब्रोशर में उक्त सुविधाये दर्शाकर ग्राहकों को आकर्षित कर प्लाट विक्रय कर लाभ अर्जित किया हैं एवं 210 प्लाटधारकों के साथ धोखाधड़ी की गई। कालोनाईजर द्वारा शासकीय नाले एवं हरित पट्टी की भूमि पर मकान नं जी-06 भी बनाया गया हैं जिसे 63 लाख रूपये में बेच दिया।

कलेक्टर गाईड लाइन, अनुमतियों का उल्लंघन

स्वास्तिक विलास कालोनी के मध्य स्थित शासकीय नाले का कुल क्षेत्रफल 0.12 हे0 हैं जिसका कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार वर्तमान मूल्य 2.64 करोड़ रूपये हैं। इस प्रकार फर्म के द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर एवं नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर की शर्तों व अनुमतियों का उल्लंघन कर गैर कानूनी ढंग से कालोनी विकसित की गई। शासकीय नाले एवं हरित पट्टी में गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्वीमिंग पूल आदि सुविधाये बनाकर एवं मकान का निमार्ण कर अवैध लाभ अर्जित किया एवं शासन को 2.64 करोड रूपय आर्थिक क्षति कारित की गई।

दो भाईयों समेत ये बने आरोपी

रजनीत जैन पिता दयाचंद जैन और उसके भाई नितिन जैन दोनों निवासी नेपियर टाउन समेत अपूर्व सिंघई पिता राकेश सिंघई निवासी आदर्श नगर, पंकज गोयल पिता जी.सी. जैन निवासी, भालदारपुरा, श्याम राठौर पिता के.सी. राठौर निवासी, बी सेक्टर शहपुरा भोपाल, श्रीमति श्रद्धा ममतानी पिता एन.एन. शर्मा निवासी, भरत नगर भोपाल, श्रीमति शिल्पा राठौर पिता अशोक विजयवर्गी निवासी शहपुरा भोपाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन् य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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