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Sukanya Samriddhi Yojna के अंतर्गत आये कुछ बड़े बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश

Sukanya Samriddhi Yojna:- के अंतर्गत आये कुछ बड़े बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से अब SSY में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी। इस योजना के कुछ बदलाव किये गए है। आइये जानते है इसके बारे में

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अब जानिए किन डाकुमेंट की पड़ेगी आवश्यकता 

आपको बता दे की चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया गया है। अब से सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास में पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है। निवेश करने के लिए आपके पास में आधार नंबर या फिर आधार नामांकन पर्चा होना जरूरी है। यदि  SSY अकाउंट ओपन करवाते समय आपके पास में यह नामांकन पर्चा या फिर आधार नंबर नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी।

वित्त मंत्रालय ने जारी की नोटिफिकेशन 

वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। निर्मला सीतारमण ने जानाकरी देते हुए बताया है कि SSY जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट ओपन करवाते समय आपको पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 जमा करना होता है। अगर उस समय पर पैन जमा नहीं किया है तो आप इसे कुछ खास स्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना में 2 महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं।

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