होमगार्ड सैनिकों को राहत, बने रहेंगे सेवा में:- हाईकोर्ट ने कॉल ऑफ देने पर रोक लगाई
जबलपुर/दमोह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 4 होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा िक होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। इस याचिका को अन्य प्रकरणों के साथ लिंक कर अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी िकए हैं।
दमोह के वीरेन्द्र पटेल, बलराम पटेल, कालू िसंह ठाकुर व बलवीर िसंह की ओर से याचिका दायर कर बताया गया िक उन्हें एक अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विहाग दुबे ने बताया िक शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ कर दिया गया। दरअसल, वर्ष 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया गया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाये एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाये और आदेश के विपरीत पुनः एक वर्ष में 2 माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया।