भोपाल
कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की ‘नो एंट्री

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
भोपाल, यशभारत। अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 से वर्ष कम आयु के स्टूडेंट्स को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में काफी कड़ा एक्शन लिया है और एक गाइडलाइन जारी किया है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चो की ‘नो एंट्रीÓ हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य की शिक्षा विभाग से पारित आदेश से कोचिंग संस्थानों के मनमानी पर रोक लगेगी। राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य शहरों के कोचिंग संस्थान अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मप्र उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुतानिक कोचिंग संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर जिम्मेदार व्यक्तियों को जेल हो सकती है। कोचिंग का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।