मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती और इंटरव्यू के रिजल्ट पर लगाई रोक

मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती और इंटरव्यू के रिजल्ट पर लगाई रोक
भोपाल, यश भारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसके इंटरव्यू के अंतिम परिणाम जारी करने पर भी रोक निर्देश दिए हैं। अदालत ने भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने के अपनाए गए नियमों व प्रक्रिया पर मप्र सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर के बाद तय की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अगस्त को दायर की गई इस याचिका में अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्होंने चयन प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया था। इसके बावजूद उन्हें तीसरे चरण यानी साक्षात्कार (इंटरव्यू) में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि विभाग ने पात्र उम्मीदवारों की कोई आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की। साथ ही, भर्ती विज्ञापन की मूल शर्त के अनुसार कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था, लेकिन आरोप है कि केवल 2 गुना उम्मीदवारों को ही कॉल किया गया। याचिककर्ताओं ने इसी आधार पर उन्हें भी साक्षात्कार में शामिल करने की मांग की थी।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए अदालत में पक्ष रखा कि तय नियमों का पालन करते हुए ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश देना व्यावहारिक और उचित नहीं होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार को साक्षात्कार प्रक्रिया के निर्धारण और पात्र अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए शासन को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है।







