कर्मचारी पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा संशोधन,सरकार ने जारी की नई अधिसूचना, असंगठित , निजी क्षेत्र में बड़ा लाभ

जबलपुर यश भारत। निजी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए यह खुशी की खबर है कि उन्हें पेंशन योजना के तहत आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी । इसके लिए केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ‘कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026’ में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सरकार की ओर से विगत 25 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना के अनुसार, पेंशन योजना के नियमों में अनेक नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
जारी अधिसूचना में मुख्य बातें यह है कि नियमों में संशोधन किया गया है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (छ) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के पैरा 7 के उप-पैरा (1) में नया खंड जोड़ा है।
जिसके चलते पात्रता की शर्तों में नए संशोधन के अनुसार, जो व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) स्कीम, 2026 का सदस्य रहा है। लेकिन पेंशन स्कीम का सदस्य नहीं रहा है और मजदूरी की नई अधिकतम सीमा की अधिसूचना की तारीख पर उसकी मजदूरी सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा के कम या बराबर है, वे इसके अंतर्गत कवर होंगे। राजपत्र के अनुसार
यह अधिसूचना 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव तेजस्वी एस. नायक द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत मूल स्कीम को 29 जून, 2026 को प्रकाशित किया गया था। जिसमें अब यह नवीनतम संशोधन किया गया है। इस कदम से कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों और पात्रता से जुड़े नियमों में अधिक स्पष्टता आएगी।






