जबलपुर, यशभारत। उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं अतिरिक्त न्यायाधिपति विशाल मिश्रा की युगलपीठ में इस संबंध में मध्यप्रदेश में अप्रैल 2019 के पूर्व में पंजीकृत वाहनों पर नहीं लगने के कारण इस विषय को गंभीरता लिया है। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों के हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के लिए परिवहन विभाग एवं मेसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 21/01/2012 को अनुबंध निष्पादित किया गया।
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कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का उचित रूप से पालन नहीं करने एवं असंतोषजनक कार्यप्रणाली के कारण कम्पनी का अनुबंध 17/04/2014 को भंग कर दिया गया था। अनुबंध भंग के आदेश को चुनौती देकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 26/06/2015 के अनुपालन में को अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। उक्त आदेश के विरुध्द में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में विशेष याचिका दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/09/2015 को आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश 26/05/2015 को खारिज करते हुए आदेश दिनांक से 15 दिवस में विधि अनुसार शासन को ्रह्म्ड्ढद्बह्लह्म्ड्डह्लशह्म् नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय आर्बिट्रल ट्रिव्यूनल नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा फाइनल आदेश / अवार्ड 31/03/2021 को पारित किया गया है।
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अधिसूचना सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 06/12/2018 की बिंदु कमाक 4.1 के द्वारा हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट को ओएमई को ऑटोमोबाइल डीलर के द्वारा लगाया जावे परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट के संबंध में नियमानुसार पूर्ण प्रयास किया गया। मध्यप्रदेश के वाहनों को अन्य राज्यों में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट न लगने के कारण चालानी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है एवं उनके उपर अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ रहा है। विषय की गंभीरता को देखते हुए परिवहन आयुक्त द्वारा 06/07/2023 को हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगने के लिए आदेश पारित किये गये कि अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगाई जावे।