भोपालमध्य प्रदेश

राजधानी में सुरक्षा को लेकर किरायेदार, नौकर और होटल यात्रियों की जानकारी अनिवार्य

राजधानी में सुरक्षा को लेकर किरायेदार, नौकर और होटल यात्रियों की जानकारी अनिवार्य
भोपाल पुलिस कमिश्नरे ने आदेश किया जारी
​भोपाल, यशभारत। राजधानी की संवेदनशीलता और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में शहर में निवास करने वाले अस्थाई निवासियों और यात्रियों की पूरी जानकारी पुलिस के पास अनिवार्य रूप से संधारित करने को कहा गया है।
​पुलिस के अनुसार, भोपाल शहर में महत्वपूर्ण वीआईपी और वाइटल इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह भी देखा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहर में आने वाले लोगों की आड़ में आपराधिक तत्व, आतंकवादी, कट्टरपंथी संगठन और अवैध प्रवासी भी छिपकर निवास कर सकते हैं, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है।
​इन लोगों की जानकारी देना अनिवार्य:
​किरायेदार और पेइंग गेस्ट: निजी आवासों में किराये पर या पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले सभी व्यक्ति।
​नौकर-चाकर: घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (नौकर-चाकर)।
​छात्र/छात्राएं: छात्रावासों और अन्य स्थानों पर रहने वाले छात्र/छात्राएं।
​मुसाफिर/यात्री: शहर के होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस जैसे सभी प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले मुसाफिर।
​पुलिस प्रशासन ने सभी मकान मालिकों, छात्रावास संचालकों और होटल/लॉज मालिकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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