Income Tax Refund इनकम टैक्स भरने वालो की बल्ले बल्ले, अब 10 लाख इनकम पर नहीं भरना होंगा टैक्स जानिए फार्मूला

Income Tax Refund इनकम टैक्स भरने वालो की बल्ले बल्ले, अब 10 लाख इनकम पर नहीं भरना होंगा टैक्स जानिए फार्मूला आपको जानकारी के लिए ये बता देते है की अगर आप भी इनकम टैक्स का भुगतान करते है। तो ये आपके लिए सबसे खास खबर है जी हां आपको इसकी जानकारी के लिए बता देंते है, की यदि आपके पास में Income Tax Refund करने के लिए अब मात्र 3 दिन का समय हैं। जी हां यदि अपने 31 जुलाई तक ये भुगतान नहीं किया तो आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा। जी हां क्योकि अब टैक्सपेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है,जी हां आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है। की जिन लोगों को इनकम 2 लाख 50 हजार है उनको टैक्स का भुगतान नहीं करना है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए सीए या फिर एजेंट के पास में जाते हैं,और आपको उनको कंसल्टिंग फीस देनी पड़ सकती है। जी हां और ऐसे में अगर आप इस फीस से बचना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिससे की आप अपने टैक्स से आसानी से बच सकते हैं।
इस फॉर्मूले से नहीं देना पड़ेगा टैक्स
- यदि आपकी साल की 10 लाख 50 हजार रुपये है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और उसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी। जी हां और टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये है।
- अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम करते हैं।तो आपको उसके तहत LIC, PPF और म्यूचुअल फंड, EPF में जमा किए गए पैसों पर आप क्लेम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा होम लोन की राशि को भी क्लेम कर सकते हैं। जी हां अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये तक हो जाती है।
- और अगर आप एनपीएस में 50 हजार रुपये निवेश कर सकते हैं। तो आप उसमे भी क्लेम कर सकते हैं।और ऐसे बच जाती हैं 8 लाख रुपये की इनकम बनती है। अब आपको बता देते है की इसे कैसे कम कर सकते है।
- यदि आप इनकम टैक्स एक्ट 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक का क्लेम करते हैं,तब आपको छूट मिलती है। जी हां आपकी इतनी राशि होम लोन के ब्याज के रूप में भुगतान किया है। तो आपके ऐसे 6 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।
- और अगर आप 80डी के तहत 25 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तब आप इतना ही नहीं बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमे आप 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं। जी हां और ऐसे में आप 75 हजार रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं।
- और अगर जिसकी इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में है, उन लोगों को तो टैक्स का भुगतान करना ही नहीं होता है।जी हां क्योकि सरकार इस इनकम पर 5 फीसदी की छूट देती है। और इस प्रकार से 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स से बचा जा सकता है।

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