
जबलपुर, यशभारत। गेहूं खरीदी को लेकर बनाए नियमों पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने थोड़ी नरमी दिखाई है। अब चमक विहीन गेहंू खरीदी करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले सिर्फ ग्रेड-1 गेहूं को खरीदने के आदेश दिए गए थे। इसको लेकर यशभारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर किसानों की समस्या विभाग और कलेक्टर तक पहंुचाई थी। जिसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए चमक विहीन गेहूं खरीदने के लिए आदेशित किया।

जानकारी के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं के फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण रवी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में 0 से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वेल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति दी है। इसके तहत 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस उपार्जित गेहूं पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्य बोनस रु. 2400 के किसानों को भुगतान किया जाएगा।
बोरों में लगेगा जेड मार्का
लस्टर लॉस गेहूं के बोरों पर जेड मार्का लगाकर पृथक से स्टेकिंग कराई जाएगी।
उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से लस्टर लॉस गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी अनिवार्यता पोर्टल पर प्रविष्ट के साथ उपार्जन केन्द्र पर चमकविहीन गेहूं के बोरों पर स्याही.- लाल कलर से मार्किंग (उदाहरण के रूप में जेड) करके अलग से थप्पी लगाई जाए। बोरी पर स्याही लाल कलर इस प्रकार से लगाया जाए कि जेड का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
अलग-अलग थप्पियां लगाई जाएगी
जारी निर्देशों के तहत उपार्जन केन्द्रों में चमकविहीन गेहूं प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्रों द्वारा किसानवार चमकविहीन गेहूं की अलग-अलग थप्पियां लगाकर संग्रहण किया जाए तथा किसानयार गेहूं की चमकविहीन प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा जाएगा। उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमकविहीन का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन कराया जाए एवं प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकविहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाए। एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराया जाएगा। उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमकविहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा एवं किसानवार चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाईन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि करेगा।
पृथक-पृथक स्टेक लगाए जाएंगे
उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमकविहीन गेहू के ट्रक चालानों में चमकविहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमकविहीन्त के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमकविहीन पाए जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाए एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रों को वापस किया जाएगा। भंडारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा कि संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं की उपार्जन संस्थावार पृथक-पृथक स्टेक लगाए जाएंगे।
पूर्ण विवरण अंकित करें अधिकारी
बताया जा रहा है कि गेहूं के स्टेक कार्ड में गेहूं के एफएक्यू अथवा चमकविहीन होने का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा जिसमें ट्रक चालान में उल्लेखित चमकविहीन प्रतिशत को दर्ज किया जाएगा। भंडारण एजेंसी द्वारा स्वयं के संयुक्त भागीदारी योजना एवं अन्य अनुबंधित गोदाम सालिकों को लिखित में निर्देशित किया जाए कि एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं को पृथक-पृथक संस्थावार स्टेक लगाकर भंडारित कराया जाएगा। उक्तानुसार चमकविहीन गेहूं का उपार्जन, परिवहन, भंडारण एवं उसके प्रतिशत के निर्धारण इत्यादि हेतु उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मियों यथा उपार्जन संस्था प्रभारी, कम्प्यूटर आपरेटर, सर्वेयर लथा उपार्जनध्भंडारण एजेंसी के गोदाम में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण उपार्जन एजेंसी द्वारा दिया जाए। उक्तानुसार चमकविहीन गेहूं का उपार्जन सुनिश्चित कराया जाए।