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अगर आप भी कैश में करते हैं लेनदेन तो हो जाएं सावधान! मिल सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने पूरी डिटेल्स

Income Tax अगर आप भी कैश में करते हैं लेनदेन तो हो जाएं सावधान! मिल सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस जाने पूरी डिटेल्स अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसकेसाथ ही ऐसे इनकम टैक्सपेयर्स जिन्होंने डिपार्टमेंट के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। जी हा उनके मामलों की जांच जरुर की जाएगी। साथ ही अगर आप आयकर दाता हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी साबित हो सकती है। इनकम टैक्स भरने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाता है।

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Tax देने वाले हो जाएं जरा सावधान, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिसविभाग की तरफ से पेश किए गए निर्देशों के मुताबिक, टैक्स अधिकारियों को इनकम में मिली हेराफेरी के बारे में टैक्स दाताओं को 30 जून तक इनकम टैक्स अधिनियम 143 के तहत नोटिस देना होगा।साथ ही इसके बाद इनकम टैक्स दाता को इससे जुड़े सभी कागजों को पेश करना होगा। जी हा आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उन मामलों की जांच की जाएगी। जहां पर किसी लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी या फिर रेगुलेरिटी अथॉरिटी के द्वारा टैक्स इवेशन से संबंधित जानकारी पेश की गई है।

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आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की  की इसके बाद अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, साथ ही आपको ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NAFAC) को सेंड किया जाएगा, साथ ही आपको बता दे की जो आगे की कार्रवाई करेगा। धारा 142(1) टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानाकरी मांगने का अधिकार देती है। जी हा साथ ही जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से जरुरी जानकारी पेश करने को कहा जाता है।

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टैक्स में कटौती की मांग

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 143(2)  के तहत इनकम टैक्स भरने को NAFAC के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। आपको बता दे की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऐसे मालमों की इंटीग्रेटेट जानकारी सूची जारी करेगा, जिनमें कमपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद इनकम टैक्स में कटौती की मांग करता है।

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