नेशनल हाईवे पर अवैध कटों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन, पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई को नोटिस

जबलपुर,यशभारत। जबलपुर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर बनाए गए अवैध कटों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बताया गया कि शहर और आसपास के हाईवे पर जगह-जगह अवैध कट बना दिए गए हैं। इन कटों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।
ढाबा व दुकान संचालकों पर आरोप
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कई स्थानों पर ढाबा और अन्य दुकान संचालकों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए मनमाने तरीके से कट बनाए गए हैं। ये कट न तो नियमानुसार हैं और न ही सुरक्षित, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।
हादसों की बढ़ रही आशंका
अवैध कटों के कारण अचानक वाहन मोड़ने और तेज रफ्तार ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। याचिकाकर्ता ने इसे जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है।
13 जुलाई तक मांगा जवाब
न्यायालय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे 13 जुलाई तक इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाईवे सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा।
अगली सुनवाई 13 जुलाई को
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है, जहां कोर्ट विभागों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब देखना होगा कि संबंधित विभाग अवैध कटों पर क्या कार्रवाई करते हैं और हाईवे सुरक्षा को लेकर कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं।







